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दरभंगा में विधिक जागरूकता की बड़ी पहल!

दरभंगा में 04 मई से शुरू होंगे विधिक जागरूकता कार्यक्रम, नागरिकों को लोक अदालत, POSH अधिनियम और नालसा योजनाओं की दी जाएगी जानकारी।

04 मई को अलीनगर प्रखंड में होगा विधिक जागरूकता कार्यक्रम, पैनल अधिवक्ता देंगे राष्ट्रीय लोक अदालत समेत कई कानूनों की जानकारी
दरभंगा के विभिन्न प्रखंडों में मई माह में चलेंगे विधिक जागरूकता कार्यक्रम, POSH एक्ट से लेकर RTI तक पर मिलेगी जानकारी

दरभंगा, 29 अप्रैल 2025
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार दरभंगा जिले में मई माह के दौरान विभिन्न पंचायतों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला की शुरुआत 04 मई 2025 को अलीनगर प्रखंड के हैरियठ पंचायत से होगी, जहां पूर्वाह्न 11:00 बजे से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान पैनल अधिवक्ता श्री नवीन कुमार ठाकुर और पारा विधिक स्वयंसेवक गंगा शर्मा द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत, नालसा योजना 2010, POSH अधिनियम 2013, बिहार मोटर वाहन नियमावली 2021, बाल विवाह उन्मूलन 2025, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, और तस्करी पीड़ितों के संरक्षण जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। यह कार्यक्रम आमजन को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इसके बाद 11 मई को बेनीपुर प्रखंड के वार्ड संख्या 21 में कार्यक्रम होगा। इसमें पैनल अधिवक्ता रविंद्र कुमार चौधरी और पारा विधिक स्वयंसेवक नेहा कुमारी सूचना का अधिकार अधिनियम, मौलिक कर्तव्य, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के अधिकार, गोद लेने की प्रक्रिया और लोक अदालत की प्रक्रिया से संबंधित जानकारियाँ साझा करेंगे।

वहीं, 18 मई को बिरौल प्रखंड के अफजला टोला खेवा में विधिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पैनल अधिवक्ता नटवर कुमार मिश्रा और पारा विधिक स्वयंसेवक सोनी कुमारी बिहार पीड़ित मुआवजा योजना 2014, बाल संरक्षण, गरीबी उन्मूलन योजनाएँ, और वाणिज्यिक विवादों में मध्यस्थता प्रक्रिया की जानकारी देंगे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने बताया कि यह पहल नागरिकों को कानून के प्रति सशक्त बनाने के लिए की जा रही है।
“लोक अदालत और नालसा योजनाओं के प्रति लोगों में समझ बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है,” उन्होंने कहा।

गौरतलब है कि ये सभी कार्यक्रम निःशुल्क होंगे और किसी भी नागरिक को इसमें भाग लेने से वंचित नहीं किया जाएगा।

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